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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर

 सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने गुरुवार को अधिकारियों को हिदायत दी कि तोड़फोड़ की कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से हो। साथ ही पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से तीन दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने याचिका में आरोप लगाया था कि पिछले सप्ताह यूपी में हुई हिंसा के आरोपियों के घरों को अवैध रूप से गिराया गया है। बुलडोजर से घर गिराने की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया जाए। मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि नागरिकों में यह भावना होनी चाहिए कि देश में कानून का शासन है। सबकुछ निष्पक्ष होना चाहिए।पीठ ने अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कानपुर व प्रयागराज नगर निगम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पक्ष रखा।

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