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Rules for Lockdown in 5 Cities of UP

Rules for Lockdown in 5 Cities of UP

Lockdown in UP by High court

 

आज Video Conference के ज़रिए हुई सुनवाई में इलाहबाद हाई कोर्ट ने UP के 5 शहर, लखनऊ, कानपुर, प्रयागरज, वाराणसी और गोरखपुर में निम्नलिखित चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया है -

  1. सरकार को Action लेने पर हमने पहले भी बोला था मगर सरकार ने कोई Action नहीं लिया है लोगों के आवाजाही को रोकने के लिए.
  2. हम समझ सकते है सरकार के लिए रातों रात इतना Infrastructure खड़ा करना असम्भव है परंतु जबतक ये होगा तब तक बहुत लोग जान गँवा चुके होंगे.
  3.  सरकार के fail होने और प्रशासन के Failure को देखते हुए हम ये Lockdown लगा रहे है.
  4. सिर्फ़ VVIP के टेस्ट रिपोर्ट 12 घंटो में आ रही है, बाक़ी लोगों का 3 दिन लग जा रहा है रिपोर्ट आने में.
  5. बड़ी संख्या में Health Workers संक्रमित है 
  6. Night Curfew और Sunday Lockdown सिर्फ़ लोगों का Eyewash करने का तरीक़ा है, ये किसी काम के नहीं है अब.
  7. इस माहौल में Election करवाने से हम ख़ुश नहीं है,
  8. हम मानते है कि एक हफ़्ते अगर लोगों को बाहर निकालने से रोक दिया जाए तो Corona की chain टूट सकती है.
  9. इस लिए हम लखनऊ, कानपुर, प्रयागरज, वाराणसी और गोरखपुर में Lockdown लगा रहे है.

[TheLucknowExpress] [TheLucknowExpress] [TheLucknowExpress]

Rules of Lockdown :

  1.  सरकारी व Private सभी Offices बंद रहेंगे, Banks और Health, Industrial, Scientific को छोड़ कर.
  2. Shopping Complex और mall भी बंद रहेंगे 
  3. 3 लोगों से ज़्यादा वाली सभी दुकाने बंद रहेगी, Medical और Grocery छोड़ कर.
  4. सभी Hotel, Restaurants और छोटे ठेले सब बंद रहेंगे.
  5. सभी School, College , coaching सब बंद रहेगा 
  6. [TheLucknowExpress] [TheLucknowExpress] [TheLucknowExpress]
  7. कोई शादी विवाह का कार्यक्रम नहीं होगा,
  8. अगर शादी पहले से Fix है तो DM से Permission लेकर अधिकतम 25 लोगों को बुलाने की इजाज़त होगी.
  9.  सभी धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे.
  10. दूध वाला, सब्ज़ी वाला, फल वाला सभी सिर्फ़ सुबह 11 बजे तक Road पर सामान बेच सकते है.
  11. Newspaper में Containment Zone की List निकली जाए 
  12. Medical Emergency छोड़ कर किसी को भी Road पर निकालने की इजाज़त नहीं दी जाए.
आज रात 12 बजे (19 April 2021) से 26 April 2021 तक ये आदेश लागू रहेंगे .

हालाँकि Court ने इसको Complete Lockdown नहीं बोला है और यूपी सरकार से 2 हफ़्ते का Complete Lockdown लगाने को कहा है.

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