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ध्यान से समझ ले सरकार द्वारा बनाए गए ये 8 नियम

ध्यान से समझ ले सरकार द्वारा बनाए गए ये 8 नियम



प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 बनाने जा रही है। जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इनमे कुछ अहम फ़ैसले इस प्रकार है -

  1. किसी भी प्रकार के कचरे को जलाना या फिर उसे मिट्टी में दबाना पर 2 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। 
  2. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने पर 250 रुपये का fine देना होगा। 
  3. कुत्ते या अन्य किसी पालतू जानवर ने सार्वजनिक स्थान पर मल त्याग किया तो उसके मालिक को इसे तत्काल साफ करना होगा और ऐसा न करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
  4. खाली पड़े प्लाट, मैदान या फिर पार्क में कूड़ा फेंकने पर 500 रुपये तक दंड देना होगा।
  5. नदी, नाले व सीवर में कूड़ा बहाने पर 750 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
  6. दियों में पूजा सामग्री प्रवाहित करने पर भी दंड देना होगा
  7. चलती गाड़ी से कचरा फेंका गया तो एक हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा।
  8. सड़क या पार्क में मलबा फेंका तो तीन हजार जुर्माना देना होगा।


यूं तो केंद्र सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 बनाई है। इसके बाद सभी नगरीय निकायों को अपने यहां बोर्ड से पास कर उपविधि बनानी थी। कुछ नगरीय निकायों ने तो उपविधि बनाई, लेकिन ज्यादातर नगरीय निकायों ने आज तक इसे नहीं बनाया। इस कारण न तो वे यूजर चार्ज ले पा रहे हैं और न ही गंदगी फैलाने वालों पर दंड लगा पा रहे हैं। इसलिए सरकार खुद ही नियमावली बना रही है। कैबिनेट से नियमावली पास होने के बाद यह 707 नगरीय निकायों में प्रभावी हो जाएगी।

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