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यूपी सरकार ने देर रात जारी की Guidelines

यूपी सरकार ने देर रात जारी की Guidelines


लॉकडाउन 31 मई,2020 तक जारी रहेगा।



निम्नलिखित गतिविधियों को (कन्टेनमेन्ट जोन के सिवाय) प्रतिबन्धों के साथ अनुमति दी जायेगी-

1.) राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री-वाहनों एवं बसों का अन्तर्राज्यीय आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है एवं अलग से आदेश जारी किये जायेंगें। 
2.) सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति होगी
3.) किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी
4.) बाज़ार खोले जाएंगे लेकिन अलग अलग दिनों में अलग अलग दुकने खुलेगीइनमें कोरोना को लेकर सामान्य दिशानिर्देश लागू होंगे। <कई समाचार माध्यमों में यह ख़बर बतायी जा रही है कि बाज़ार आड - ईवन के आधार पर खुलेंगे, यह सूचना पूर्णतया ग़लत है कृपया संज्ञानित हों.>
5.) ग्रामीण और नगर पालिकाओं में कंटेन्मेंट ज़ोन को छोड़कर सभी दुकानें खोली जा सकती हैं।
6.) स्टेडीयम में खेलने की अनुमति होगी पर दर्शकों को नी बैठया जाएगा 
7.) सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाईयों को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों (a) ने 
8.) पूरे प्रदेश प्रदेश में जो भी दुकान खुलेगी उन समस्त दुकानदारों को फेस कवर मास्क लगाना होगा. दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी । किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी।
9.) समस्त बाजार को इस प्रकार खोला आयेगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुले तथा सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिक्षित किया जाए इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मण्डल के साथ संवाद स्थापित कर व्यवस्था बनाने हेतु विस्तृत आदेश जनपद स्तर पर जारी करेंगें। 
10.) ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगर पालिका क्षेत्र में कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी। 
11.) सब्जी मण्डी के सम्बन्ध में मुख्य मण्डी सुबह 04.00 से 07.00 बजे तक खुलेंगी।
12.) सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 06.00 बजे से 09.00 बजे तक होगा एवं फल सब्जी मण्डियों को बड़े व खुले 
13.) स्थानों पर स्थापित कर प्रात: 08.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक सामान्य लोगो के लिए खोला जा सकेगा। 
14.) शहरी क्षेत्र में कोई भी सामाजिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। 
15.) रेस्टोरेंट आदि में केवल होम डिलेवरी की व्यवस्था होगी एवं मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य किया जाएगा एवं दुकानों में बैठ कर खाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। 
16.) बारात घर खोले जायेंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा इसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी।

17.) स्ट्रीट वेन्डर/पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हे अपना फेस मास्क एवं ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं उनको सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति होगी। 
18.) नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक आपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति
19.) पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी, यदि परिवार के बच्चे है तो दो बच्चो तक अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। 
20.) बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन यदि महिला पीछे बैठी है उसको भी अनुमति होगी, लेकिन बाइक सवार समस्त व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। 
21.) थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों तक ही चलने की अनुमति होगी। 
22.) नोएडा/गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पाट एरिया के अन्दर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबन्ध नहीं रहेगा जिसके विस्तृत आदेश सम्बन्धित जिला प्रशासन जारी करेगा। 
23.) प्रिन्टिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को भी खुलने की अनुमति होगी।



निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतया निषिद्ध रहेंगी-

1. समस्त घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं, सिवाय चिकित्सकीय-आपात स्थिति, एयर-एम्बूलेन्स और गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य हेतु यात्रा को छोड़कर।
2. मेट्रो रेल सेवायें।
3. समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि, यद्यपि ऑन लाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति दी जा सकती है।
4. सत्कार सेवाएं (Hospitality Services), सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में लायी जा रही हो, अथवा लॉकडाउन के कारण फंसे हुए पर्यटकों अथवा क्वारन्टाइन करने के उपयोग में लायी जा रही हों । 5. बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डो पर चलने वाली कैन्टीन इत्यादि तथा रेस्टोरेन्ट-किचन को खाने/खाद्य पदार्थों की केवल होम-डिलीवरी करने की अनुमति होगी।
6. समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, तरण-ताल (Swimming Pool), मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान। यद्यपि खेल-परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी, किन्तु इनमें दर्शकों हेतु अनुमति नहीं होगी।
7. समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी।
8. समस्त धार्मिक स्थल पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बन्द रहेंगे । धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।

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17 Responses to "यूपी सरकार ने देर रात जारी की Guidelines"

  1. Hi need to ask for saloon opening kahi hai hi nahi isme

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  2. Across district movement kar sakte hain????

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  3. No saloon..???
    What about our hair cutting ??

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  4. Kisi bhi bazar ke khulne ka samay nahi diya

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  5. Saloon opening ke bare me Koi guidelines Nahi hai.

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  6. ab bal badha kar BABA banne "Atm Nirbhar" Banne k taiyari karo

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  7. Kaun sa bazar kis din khulaga

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  8. Can we move from one district to other without pass

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  9. Can the teachers teach atmost 5 students in a batch

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  10. Across district movement wil be there or not ?? Please tell

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  11. Is there any guideline for jewellery shops.

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  12. What ahout gyms.. why the government is not thinking about,how the gym owner's will run there livelihood, and pay the rents.

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  13. As up govt has release his guidelines to open shop but still police are stopping to open the shop

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  14. please clear mall mai office hai kya woh bhi open ho saktey hai kya office mall se seperate hai mall ka part alag hai or office ka alag please clear

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  15. क्या हम एक जिले से दुसरे जिले में अपने निजी साधन से बिना पास के आ जा सकते है?

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  16. Hello sir our market days are Monday Wednesday and Friday tomorrow is 25 of May and we r told by local police chowki we still cannot open shops due to gusted holiday of ied is it actual news that we cannot open shops tomorrow

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