
योगी सरकार ने बनाए नियम, इस तरह से होगा आवेदन
शहरों में 15 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों पर मोबाइल टॉवर लगाने के लिए फॉयर एनओसी लेना अनिवार्य होगा। टॉवर चलाने के लिए 50 केवीए जनरेटर लगाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी भी होनी चाहिए। ‘उत्तर प्रदेश राइट ऑफ वे पोर्टल’ पर नए टॉवर की स्थापना के लिए आवेदन पत्र जमा करने के साथ ही पूर्व में स्थापित मोबाइल टॉवर के विनियमितीकरण के लिए भी आवेदन लिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने शहरों में मोबाइल टॉवर लगाने के नाम पर होने वाले मनमानी को रोकने के लिए राइट ऑफ वे पॉलिसी जारी की है। इसके तहत यूपी में मोबाइल टॉवर लगाने के लिए नियमों में सुधार किया जाना है। इसका मकसद लोगों को सुरक्षा देने के साथ ही टॉवर कंपनियों के आवेदनों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित करना है। अपर मुख्य सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रानिक अरविंद कुमार की अध्यक्षता में इसको लेकर बैठक हुई थी। टॉवर नियमों में सुधार करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दे दिया गया है। इसमें सबसे प्रमुख काम आवास विभाग को करना है। आवास विभाग इसके लिए भवन नियमावली में संशोधन करने जा रहा है। इसके बाद पार्क, खुले स्थान, खेती की जमीन पर ही टॉवर लगाने की अनुमति दी जाएगी। अवैध कालोनियों में केवल पार्क व सार्वजनिक स्थान पर ही टॉवर लगाए जा सकेंगे। अनियमित तरीके से लगे टॉवरों को मानक पूरा करने पर विनयमित भी किया जाएगा।
हम को लगवाना है
ReplyDeleteभाई जी मेरे यहां तो बिल्कुल भी टावर नही आते आइडिया जियो बीएसएनएल में
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