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उत्तर प्रदेश में चल रही Commercial Vehicles के लिए एक और फ़रमान जारी

उत्तर प्रदेश में चल रही Commercial Vehicles के लिए एक और फ़रमान जारी



Commercial Vehicles में अब High Security नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यह अनिवार्य नहीं था लेकिन अब दिसंबर तक सभी Commercial गाड़ियों को High Security नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना होगा। वर्ष 2021 में सड़कों पर दौड़ने वाले सभी Commercial गाड़ी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना नहीं चलेंगे।

परिवहन मुख्यालय ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें वर्ष 2019 में अप्रैल से पहले के पंजीकृत सभी व्यावसायिक वाहन शामिल हैं। ATC के मुताबिक सड़कों अब चालान व्यवस्था ऑनलाइन हो रही है जबकि अभी सड़कों पर दौड़ने वाले कमर्शियल गाड़ियों की नंबर प्लेट टूटी होने और नंबर गायब मिलने से उन पर चालान और अभियोजन की कार्रवाई प्रभावित होती है।




कब तक लगवाना है नम्बर प्लेट?


7.5 टन से ज्यादा भार (डीसीएम से ऊपर) वाले कमर्शियल गाड़ियों को 15 अक्तूबर से पहले और ऑटो-टेम्पो व अन्य कमर्शियल गाड़ियों को फिटनेस कराने के लिए फिटनेस ग्राउंड जाने से पहले अपने वाहनों में High Security नंबर प्लेट लगाना होगा अन्यथा उनको फिटनेस नहीं मिलेगी।


What is High Security Number Plate?


The HSRP plates are chromium-based hologram applied by hot stamping on the top left corner of the number plates both at the front and back, besides laser-branding of a permanent identification number with a minimum of 10 digits into the reflective sheeting on the bottom left of the registration plate.




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